15 वर्षीया नाबालिक से रेप करने पर 20 साल की कैद

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 20 Mar, 2025 08:20 PM

20 years imprisonment for raping a 15 year old minor

एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने 15 वर्षीया नाबालिक से रेप करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

गुड़गांव, 20 मार्च (ब्यूरो): एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने 15 वर्षीया नाबालिक से रेप करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

 


दरअसल, शिवाजी नगर थाना पुलिस को 26 नवंबर 2019 को 15 वर्षीय नाबालिक लडक़ी के गुमशुदा होने के संबंध में एक शिकायत मिली थी। पुलिस ने सम्बन्धित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले में जांच के दौरान नाबालिक लडक़ी को बरामद करके पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराएं जोड़ी गई। वहीं कार्यवाही करते हुए एक नाबालिक आरोपी को काबू कर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

 


पुलिस टीम ने केस की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं नाबालिक आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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