Edited By Yakeen Kumar, Updated: 23 Dec, 2025 05:43 PM

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025’ के अंतर्गत अनुबंध कर्मचारियों के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनके निपटान हेतु www.securedemployee.csharyana.gov.in के नाम से एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जाएगा।
चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) :हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025’ के अंतर्गत अनुबंध कर्मचारियों के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनके निपटान हेतु www.securedemployee.csharyana.gov.in के नाम से एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जाएगा। पोर्टल का शुभारम्भ 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के मौके पर किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।
पत्र के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता तथा एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या ऑफलाइन आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन्हें मान्य माना जाएगा।
अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कर सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी, 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके उपरांत, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा सेवा रिकाॅर्ड का सत्यापन 28 फरवर, 2026 तक किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पोस्ट का सृजन 31 मार्च, 2026 तक किया जाएगा, जबकि संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा अंतिम स्वीकृति एवं सेवा सुरक्षा के प्रस्ताव सम्बन्धी पत्र 30 अप्रैल, 2026 तक जारी किए जाएंगे।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन में कमी के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।