हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Nov, 2017 01:00 PM

sentenced to life imprisonment for murder

जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने गोली मार कर हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार रधाना गांव के सुरेंद्र ने 17 अप्रैल 2016 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में...

जींद:जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने गोली मार कर हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार रधाना गांव के सुरेंद्र ने 17 अप्रैल 2016 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई बृजेश रात को अपने घर पर था। उसी दौरान गांव के ही मेहर सिंह उर्फ भोली ने आवाज देकर बृजेश को बाहर गली में बुला लिया। भौली ने बृजेश से राशन डिपो को लेकर पार्टी मांगी। दोनों के बीच हंसी-मजाक चल रहा था कि उसी दौरान मेहर उर्फ भौली ने अपने पास मौजूद हथियार से बृजेश पर फायरिंग कर दी। 

इसमें 2 गोलियां बृजेश के सीने में जा धंसी, जबकि एक बगल से रगड़ खाती हुई निकल गई। वारदात को अंजाम देकर भौली मौके से फरार हो गया। इसमें बृजेश की मौत हो गई थी। सदर थाना पुलिस ने सुरेंद्र की शिकायत पर मेहर उर्फ भोली के खिलाफ हत्या तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने मेहर सिंह को गांव के ही बृजेश की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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