नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 20 हजार का भी लगाया जुर्माना

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 20 Apr, 2024 08:46 PM

accused of raping a minor gets 20 years imprisonment

लडकी पिता द्वारा दिनांक 25.04.23 को शिकायत दी गई थी कि उसकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल है। जो घर से बिना बताए कहीं चली गई है। जिस संबंध थाना उचाना में मामला दर्ज किया गया।

जींद (अमनदीप पिलानिया): लडकी पिता द्वारा दिनांक 25.04.23 को शिकायत दी गई थी कि उसकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल है। जो घर से बिना बताए कहीं चली गई है। जिस संबंध थाना उचाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने लड़की को बरामद करके उसके ब्यान अंकित किए गए। पुलिस की जांच में पाया गया कि नाबालिग लड़की को गांव पिंजूपुरा जिला कैथल का रहने वाला नीरज नाम का लड़का बहला फुसलाकर भगा ले गया व उसके साथ है दुष्कर्म किया।

जिस पर मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 363/ 366ए/376(2)एन व 6 बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा जोड़ी गई। आरोपी को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार करके आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में पेश किए गए।  तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

परिणाम स्वरूप आज आरोपी नीरज को अदालत चंद्र हास अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने जींद पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए  6 पोक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कैद व ₹20000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दोषी को जुर्माना न भरने की सूरत में 2 साल अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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