सरकार का फैसला: मंत्रियों का भत्ता 50 हजार से बढ़कर हुआ एक लाख रूपये

Edited By Shivam, Updated: 18 Nov, 2019 11:20 PM

ministers allowance increased from 50 thousand rupees to one lakh rupees

हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जोकि हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जोकि हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972 के नियम 10-एए के संशोधन के अनुसार कुल 1 लाख रुपये प्रतिमाह होगी।

इस आशय का एक निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नए नियमों को हरियाणा मंत्री भत्ते (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा। मंत्रियों के लिए स्वीकार्य सभी भत्तों को सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से या उसके बाद मकान किराया भत्ते को छोडकऱ संशोधित किया था, जिसे पिछली बार 2 जून, 2011 में संशोधित किया गया था।

बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत के संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष सत्र में संविधान पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा, इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा।

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