दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पति व सास को उम्रकैद की सजा

Edited By Isha, Updated: 22 May, 2022 11:06 AM

married woman murdered for dowry

करनाल में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित पति व सास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले

करनाल: करनाल में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित पति व सास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में एक नाबालिग को बरी कर दिया गया है।

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट संजीव कुमार पूंडीर ने बताया कि मूल रूप से पानीपत के गांव निंबरी के रहने वाली रचना का पालन-पोषण सफीदों के एक गांव में रहने वाले मामा जसवंत ने किया था। उन्होंने ही उसकी शादी वर्ष 2016 में गगसीना के रहने वाले मोनू के साथ की थी। शादी के दौरान उचित दान-दहेज भी दिया था, लेकिन ससुरालजन इससे संतुष्ट नहीं थे। उसे परेशान किया जाने लगा और दो साल बाद ही रचना की जलने से मौत हो गई थी। मृतक के मामा ने उसके पति मोनू व सास सुदेश आदि पर तेल छिड़ आग लगाकर हत्या के आरोप लगाए थे।

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