हत्यादोषी 2 युवकों को आजीवन कारावास

Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Dec, 2017 12:43 PM

life imprisonment for 2 youths

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने लगभग सवा 3 साल पहले जुलाना के मिष्ठान भंडार संचालक की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में दो युवकों को आजीवन कारावास तथा 17-17 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव...

जींद:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने लगभग सवा 3 साल पहले जुलाना के मिष्ठान भंडार संचालक की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में दो युवकों को आजीवन कारावास तथा 17-17 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।अभियोग के अनुसार जुलाना की आदर्श कालोनी के अनिल ने 22 अगस्त 2014 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने पुराना बस अड्डा पर मिष्ठान की दुकान खोली हुई है। देर शाम को बाइक पर सवार 3 युवक दुकान पर आए। पहले युवकों ने चाय पी और कुछ मिष्ठान भी खाया। फिर युवक काऊंटर पर पहुंचे और उसके पिता गणेश से चौथ मांगी। गणेश द्वारा मना किए जाने पर युवकों ने अपने पास मौजूद असला से 2 फायर कर दिए। इससे गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। 

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घायल गणेश को उपचार के लिए पी.जी.आई. रोहतक ले जाया गया थे। यहां पर देर रात उपचार के दौरान गणेश की मौत हो गई थी। जुलाना थाना पुलिस ने अनिल की शिकायत पर शादीपुर गांव के मनदीप, जुलाना गांव के जतिन उर्फ धौला तथा अनिल के खिलाफ हत्या करने तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने जतिन उर्फ धौला तथा मनदीप को आजीवन कारावास तथा 17-17 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अनिल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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