बहुचर्चित 'अपना घर' मामले के आरोपी खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा(Video)

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 27 Apr, 2018 04:30 PM

पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने रोहतक के बहुचर्चित ''अपना घर'' मामले में बड़ा फैसला सुनाया है लेकिन आरोपी सीबीआई कोर्ट के सुनाए फैसले से खुश नहीं है। बचाव पक्ष के वकील विकास गर्ग के मुताबिक वे मामले को लेकर जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जिससे...

पंचकूला(उमंग श्योराण): पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने रोहतक के बहुचर्चित 'अपना घर' मामले में बड़ा फैसला सुनाया है लेकिन आरोपी सीबीआई कोर्ट के सुनाए फैसले से खुश नहीं है। बचाव पक्ष के वकील विकास गर्ग के मुताबिक वे मामले को लेकर जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जिससे उन्हें जमानत अौर न्याय मिलने की उम्मीद है। 
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कोर्ट ने मुख्यारोपी जसवंती देवी, ड्राइवर सतीश और दामाद जय भगवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जसवंती के भाई जसवंत को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं, तीन आरोपियों वीना, शिला, सिम्मी को अंडरगोन (जितनी सजा काट चुके हैं उतनी ही सजा) और दो आरोपियों राम प्रकाश सैनी अौर रोशनी को प्रोबेशनरी का फैसला सुनाया। 18 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने मुख्य आरोपित जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सजा सुनाई। इस केस में रोहतक की पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी अंग्रेज कौर हुड्डा को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
 
उल्लेखनीय है कि 8 मई 2012 को अपना घर के नाम से चल रहे अनाथालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा था। यह कार्यवाही यहां से लापता हुई तीन लड़कियों के दिल्ली में पकड़े जाने पर हुई थी। छापे के बाद अपना घर की संचालिका जसवंती व अन्य के खिलाफ, ​देह व्यापार, शोषण, मारपीट व मानव तस्करी आदि के मामले ​दर्ज किए गए थे। हरियाणा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद मामले की जांच सीबीआई को ​सौंपी गई थी। अगस्त 2012 को चालान में सीबीआइ ने जसवंती देवी को मामले का मुख्य आरोपित बनाया था। ट्रायल के दौरान आरोपितों पर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अनैतिक तस्करी, चोट, गंभीर चोट, छेड़छाड़, महिला की सहमति के बिना गर्भपात, अवैध अनिवार्य श्रम और बच्चों के साथ क्रूरता पर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी थी। इस मामले में अंतिम बहस 14 फरवरी से शुरू हुई थी।
 

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