जिलाधीश ने सरकार की ओर से जारी किए निर्देश, इस समय तक खुलेगी आवश्यक दुकानें

Edited By Manisha rana, Updated: 01 Aug, 2020 01:17 PM

the district magistrate issued instructions from the government

जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार की पालना के लिए दुकानों को उच्च मानक प्रक्रिया के तहत दुकानों...

पानीपत (खर्ब ) : जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार की पालना के लिए दुकानों को उच्च मानक प्रक्रिया के तहत दुकानों को खोलने के आदेश जारी किये है। ये आदेश आगामी 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। आदेशानुसार अब दूध और डेयरी उत्पाद, मैडिकल, मिठाई, किरयाना की दुकानें, ढाबे, बेकरी, फल व सब्जियों की दुकानें प्रात: 7 बजे से रात 9:30 बजे तक हर रोज (रविवार को भी) खोली जा सकती हैं। उपरोक्त दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें हर रोज सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

कन्टेनमेंट जोन में सभी दुकानें आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज की दूरी की पालना के लिए सभी दुकानदार व उपभोक्ता पाबंद रहेंगे। सभी दुकानदार हाथों में दस्ताने और मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे और हैंड कोन्टैक्ट से भी दूरी रखेंगे। दुकानदार अपने दुकानों में कम से कम स्टाफ रखेंगे और भीड़ बनाने पर पाबंदी बनाए रखेंगे। मानव के सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे डोर हैंडल इत्यादि को सैनिटाइजर करना सिनिश्चित करेंगे। 

सभी बड़ी दुकानों पर गार्ड और वातानुकूलित दुकानों पर सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर होना आवश्यक है। दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि कोई भी उपभोक्ता दुकान के अंदर बिना थर्मल स्कैनिंग और सैनेटाईजेशन व मास्क के बगैर न आएं। दुकानदार व हैल्पर सहित पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान में एक समय पर न हों। 

जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे हिदायतों की पूरी तरह से पालना करें। सभी दुकानदार दी गई हिदायतों को अच्छी तरह से निभाएं। सभी इंसीडेंट कमाण्डर, नगर निगम और नगरपालिका के अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को हिदायत दी गई हैं कि वे दी गई हिदायतों के तहत ही दुकानें खुलवाएं।

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