Edited By vinod kumar, Updated: 01 Jul, 2021 05:47 PM
हरियाणा में अब जिला छोड़ने से पहले उपायुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और संबंधित संभागीय आयुक्त को सूचित करना होगा। इसको लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में अब जिला छोड़ने से पहले उपायुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को सूचित करना होगा। इसको लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
चीफ सेक्रेटरी कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कई उपायुक्त कभी-कभी सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति के बिना अपने जिलों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रात बिता रहे हैं। इस पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि आधिकारिक या निजी काम के लिए जिले को छोड़ने से पहले अधिकारियों को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और संबंधित संभागीय आयुक्त को इसे बारे सूचना देनी होगी।
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