जेल में 10 साल तक साथियों सहित सजा काटेगा विदेशी, जानें पूरा मामला

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Apr, 2025 05:52 PM

ten years imprisonment in case of ndps act

एडिशनल डिस्ट्रिक एवं सेशन जज सुनील कुमार दिवान की अदालत ने अफगानी सहित तीन लोगों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों ही अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए थे। अदालत ने तीनों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया है।

गुड़गांव,(ब्यूरो): एडिशनल डिस्ट्रिक एवं सेशन जज सुनील कुमार दिवान की अदालत ने अफगानी सहित तीन लोगों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों ही अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए थे। अदालत ने तीनों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। 

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जानकारी के मुताबिक, बीती 16 सितंबर 2022 को पुलिस ने सिंघा चौक गुड़गांव गांव से एक विदेशी सहित दो युवकों को 1.308 किलोग्राम अवैध स्मैक (हेरोइन), 993 ग्राम अवैध नशीला केमिकल (एनडीपीएस) तथा 1.390 किलोग्राम अवैध कैफीन सहित काबू किया था। आरोपियों के कब्जा से अवैध मादक पदार्थ बरामद किए जाने पर इनके विरूद्ध थाना सेक्टर-5, गुरुग्राम में एनडीपीएस एक्ट तथा फॉरनर्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले असिकुल शेख, अफगानिस्तान के नागरिक अब्दुल मजीद व दिल्ली के लाजपत नगर निवासी सविंदर सिंह के रूप में हुई थी।


पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाए और उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर अदालत के सम्मुख पेश की। जिनके आधार पर एडीजे सुनील कुमार दीवान की अदालत ने  आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त आरोपी अब्दुल मजीद व असिकुल शेख को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 02 लाख रुपए जुर्माने की सजा तथा आरोपी सविंदर सिंह को  एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 व धारा 29 के तहत 10-10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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