स्टाफ नर्स, एम.पी.एच.डब्ल्यू. कर्मचारियों के वेतन में 26 से 58 प्रतिशत की वृद्धि

Edited By Deepak Paul, Updated: 04 Jan, 2019 09:58 AM

staff nurse employees  salary increases by 26 to 58 percent

हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टाफ नर्स, एम.पी.एच.डब्ल्यू. (महिला व पुरुष) कर्मचारियों तथा पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के नॄसग स्टाफ के वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया है।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टाफ नर्स, एम.पी.एच.डब्ल्यू. (महिला व पुरुष) कर्मचारियों तथा पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के नॄसग स्टाफ के वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया है। इस सम्बंध में आज वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए वेतनमान में करीब 26 से 58 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टाफ नर्स का वेतनमान 44,900 रुपए तथा एम.पी.एच.डब्ल्यू. का 35,400 रुपए किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इससे राज्य की 4 हजार स्टाफ नर्स, करीब 5500 एम.पी.एच.डब्ल्यू. तथा लगभग 1300 पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक की नॄसग स्टाफ को लाभ होगा।
 

इससे राज्य पर करीब 110 करोड़ रुपए का वाॢषक बोझ पड़ेगा। इस सम्बंध में उक्त कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की थी जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि की गई है। विज के नेतृत्व में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, एन.एच.एम. तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों की मांगों पर अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग के ए.एन.एम. एवं एम.पी.एच.डब्ल्यू. का वेतनमान 2400 से बढ़ाकर 4200 किया है तथा स्टाफ नर्स का वेतनमान 4200 से बढ़ाकर 4600 किया गया है।

विज ने हरियाणा के न केवल पैरामैडीकल स्टाफ की मांगों को पूरा किया है, बल्कि चिकित्सकों के पदनाम में भी सुधार किया है। इसके तहत मैडीकल ऑफिसर के 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद उन्हें अतिरिक्त एस.एम.ओ. के पद पर पदोन्नति देने को स्वीकृति प्रदान की है तथा चिकित्सकों के पोस्टमार्टम भत्ते को मात्र 10 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तथा उनके सहायकों का भत्ता 5 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया है। विज ने आयुष विभाग के आयुर्वैदिक चिकित्सकों को मास्टर डिग्री करने के लिए छुट्टïी के दौरान दिए जाने वाले वेतनमान को एलोपैथी चिकित्सकों के समान कर दिया है। इसके लिए हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा एन.एच.एम. कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत एन.एच.एम. कर्मचारियों को 5 वर्ष के सेवाकाल के बाद मूल वेतन के साथ डी.ए. व मैडीकल भत्ता तथा 10 वर्र्ष के सेवाकाल के बाद एच.आर.ए. भी देने का प्रावधान किया है।
 

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