अब मूक-बधिर को मिलेगा वाहन भत्ता, वित्त मंत्री कैप्टन के प्रस्ताव को मंजूरी

Edited By Deepak Paul, Updated: 22 Jul, 2018 11:33 AM

silent deaf will now get the vehicle allowance

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार मूक-बधिर कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व यह वाहन भत्ता केवल राज्य के नेत्रहीन और आर्थोपैडिक निशक्त कर्मचारियों को दिया जाता था।...

चंडीगढ़(ब्यूरो): वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार मूक-बधिर कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व यह वाहन भत्ता केवल राज्य के नेत्रहीन और आर्थोपैडिक निशक्त कर्मचारियों को दिया जाता था। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टïर ने मंजूरी दे दी है।

कै. अभिमन्यु ने बताया कि सरकार ने 1 मई, 2018 से मूक एवं बधिर कर्मचारी, जिनमें 60 डेसिबल या इससे अधिक वाले श्रवण बाधित कर्मचारी भी शामिल हैं, को वाहन भत्ता का लाभ बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस वाहन भत्ता लाभ में ऐसे कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर या कम से कम 2500 रुपए और अधिकतम 7200 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की तर्ज पर लाभ के लिए बधिर सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ की मांग के विचाराधीन यह निर्णय लिया है। 
 

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