Edited By Isha, Updated: 25 Jul, 2024 05:21 PM

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को जिला सेशन जज झज्जर अजय तेवतिया ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी प्रेमी पर 25 हजार और पत्नी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को जिला सेशन जज झज्जर अजय तेवतिया ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी प्रेमी पर 25 हजार और पत्नी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं भरने की सूरत में में दो महीने की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
जानकारी के अनुसार बहू गांव निवासी सुषमा रानी पर आरोप था कि उसने कोसली निवासी अपने प्रेमी सुविंद्र सिंह के साजिश के तहत जनवरी 2022 को अपने पति पवन की हत्या करवाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सेशन जज अजय तेवतिया की अदालत ने आरोपी सुषमा रानी और उसके प्रेमी सुविंद्र सिंह को धारा हत्या और साजिश का दोषी करार दिया था। दोनों को दोषी करार देने के बाद कोर्ट उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।
ये था पूरा मामला
23 जनवरी 2022 की रात को सुविंद्र सिंह ने एक चाय वाले का मोबाइल लेकर पवन उर्फ ढिल्लू से बात की और उसे अपने पास बुला लिया। उसके बाद वो अपनी कार में बैठाकर पवन को चिड़िया मोड़ ले गया और पवन को शराब पिलाई और जब पवन नशे में हो गया, तब चाकू से गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। इस पर साल्हावास थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद सुविंद्र और मृतक की पत्नी सुषमा पर धारा 302, 120 के तहत मामला दर्ज किया गया था।