रूल 134ए:सीटों का ब्यौरा नहीं देने वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज

Edited By Updated: 02 May, 2017 12:47 PM

rule 134 a schools that do not provide details of seats will fall on the gaz

हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेशों को दरकिनार करना अब निजी स्कूल संचालकों को महंगा पड़ सकता है।

चंडीगढ़ (पांडेय):हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेशों को दरकिनार करना अब निजी स्कूल संचालकों को महंगा पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने रूल 134ए के तहत सीटों का ब्यौरा नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से अगले सप्ताह तक ऐसे स्कूलों की मान्यता खत्म करने का नोटिस भेजा जा सकता है। प्रदेश में करीब 2 हजार स्कूलों ने शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना करना जरूरी नहीं समझा था। विभागीय सूत्रों की मानें तो पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों के एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस कवायद से अब निजी स्कूल संचालकों में अंदरूनी तौर से हड़कंप मचना स्वाभाविक है।

रूल 134ए के तहत निजी स्कूलों में 10 फीसदी गरीब मेधावी बच्चों के दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से सीटों का ब्यौरा देने के आदेश दिए थे। इसके लिए विभाग की ओर से समय निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रदेश के करीब 4500 स्कूलों ने तय समय में सीटों का ब्यौरा नहीं दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सभी 4500 स्कूलों की सूची जारी की थी। 

विभाग की सूची के बाद करीब 2500 स्कूलों ने अंतिम तिथि के बाद सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया था। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के अलावा .बी.एस.ई. व आई.सी.एस.सी. बोर्ड के स्कूल भी शामिल किए गए हैं। सीटों का ब्यौरा नहीं देने वाले स्कूल संचालकों और वहां के प्रिंसीपलों को अपनी बात रखने के लिए जल्द बुलावा भेजा जाएगा।

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