बूथ कैप्चरिंग मामला: कोर्ट ने दिया मंत्री ग्रोवर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

Edited By Shivam, Updated: 24 Jul, 2019 07:29 PM

हरियाणा मंत्रिमंडल के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। रोहतक की जिला न्यायपालिका ने मंत्री ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के दौरान मंत्री ग्रोवर के पर बूथ कैप्चरिंग का...

रोहतक (दीपक): रोहतक की अदालत में एडीशनल सेशन जज ने हरियाणा के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला 12 मई का है, जब लोकसभा चुनाव की पोलिंग के समय रोहतक के एक बूथ पर कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच पोलिंग को प्रभावित करने को लेकर आपस में झड़प हो गई थी। 

याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस समय मंत्री मनीष ग्रोवर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे और रमेश लोहार उनकी मदद कर रहा था। जैसे ही उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रमेश लोहार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने आरोप भी लगाया है की रमेश लोहार ने गाडिय़ों की नंबर प्लेट भी बदली हुई थी, जिसको लेकर उस समय एसपी रोहतक को शिकायत दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी। यही मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसपर आज कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह दोनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करे। 

याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि मामला लोकसभा के मतदान के दिन 12 मई का है। रोहतक शहर के एक बूथ पर हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार मतदान को प्रभावित कर रहे थे। जिन का पीछा करते हुए निवर्तमान सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूर्व विधायक रोहतक बीबी बतरा और रोहतक बार के प्रधान लोकेंद्र फोगाट मौके पर पहुंचे। जहां इनकी आपस में बहस हुई और बहस में रमेश लोहार ने लोकेंद्र फोगाट को जान से मारने की धमकी दी। 

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वकील ने बताया कि उस समय रमेश लोहार अपनी गाडिय़ों के नंबर प्लेट भी बदले हुए थे और अवैध तरीके से बूथ के अंदर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस कप्तान को दी गई लेकिन मामला दर्ज नहीं हो पाया। उसके बाद याचिकाकर्ता अदालत गए जहां पर अदालत ने 3-6-2019 को दोनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। जबकि इस आदेश के खिलाफ एसएसओ शिवाजी कॉलोनी ने रिवीजन फाइल की थी। जिसको आज एडीशनल सेशन जज की कोर्ट ने निरस्त कर दिया और 3-6- 2019 का आदेश यथावत बनाए रखने को पुलिस के निर्देश दिए, धारा 420, 506, 483,  188, 171 सी, 171 एप, 166 ए, 511 34, 120 बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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