हरियाणा रोडवेज में तय तारीख पर ही की जाएगी रिटायरमेंट, नहीं मिलेगा सेवा विस्तार

Edited By vinod kumar, Updated: 18 Apr, 2020 02:40 PM

retirement will be done in haryana roadways on the same date

हरियाणा परिवहन विभाग ने कोरोना से लड़ाई के बीच अहम निर्णय लिया है। रोडवेज के दर्जनों अधिकारी, कर्मचारी बंद के दौरान भी तय तिथि पर ही रिटायर होंगे। किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। तय तारीख को कर्मचारी खुद व खुद रिटायर माने...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा परिवहन विभाग ने कोरोना से लड़ाई के बीच अहम निर्णय लिया है। रोडवेज के दर्जनों अधिकारी, कर्मचारी बंद के दौरान भी तय तिथि पर ही रिटायर होंगे। किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। तय तारीख को कर्मचारी खुद व खुद रिटायर माने जाएंगे।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार रिटायर कर्मियों को फिलहाल अस्थायी पेंशन मिलेगी। बंद खत्म होने के बाद कर्मियों की रिटायरमेंट संबंधी सभी औपचारिकताएं परिवहन विभाग पूरी करेगा। इसके बाद वास्तविक पेंशन दी जाएगी।

हरियाणा में बंद व चंडीगढ़ में कर्फ्यू के कारण परिवहन विभाग के सभी कार्यालय व डिपो बंद हैं। इसलिए क्षेत्रीय कार्यालयों के मुखिया रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की रिटायरमेंट के सरकार व परिवहन मुख्यालय स्तर से जारी होने वाले आदेशों के लिए अनुरोध पत्र, दस्तावेज व जरूरी जानकारी नहीं भेज सकते। इसे देखते हुए निश्चित तिथि पर ही अधिकारियों, कर्मचारियों को रिटायर माना जाएगा।

परिवहन निदेशक डॉ. वीरेंद्र दहिया ने सभी रोडवेज डिपो के जीएम, उप परिवहन नियंत्रक केंद्रीय वर्कशॉप करनाल व हिसार और उड़नदस्ता अधिकारी आईएसबीटी दिल्ली को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बंद खत्म होने के तुरंत बाद क्षेत्रीय कार्यालयों को रिटायरमेंट के मामलों की अलग-अलग जानकारी भेजनी होगी ताकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मंजूरी मुख्यालय दे और प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की स्वीकृति सरकार से घटना उपरांत नियम के तहत ली जा सके।

रूल-80 के तहत मिलेगी अस्थायी पेंशन
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागों के मुखिया, मंडलायुक्तों, डीसी व रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 31 मई 2020 या बंद की अवधि तक रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2016 के रूल-80 के तहत अस्थायी पेंशन प्रदान की जाए। सभी विभागों के डीडीओ को इस नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा।

चूंकि, महामारी के दौरान पेंशन के दस्तावेजों के सरकार व प्रधान महालेखाकार हरियाणा कार्यालय के बीच न केवल आदान-प्रदान बल्कि स्वीकृति में भी समय लगेगा। इसलिए अस्थायी तौर पर पेंशन दे देंगे ताकि घर चलाने में किसी को दिक्कत न आए। डीडीओ ये जरूर देखें कि किसी अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो। ऐसी स्थिति में अस्थायी पेंशन नहीं मिलेगी।

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