लॉकडाउन में राहत: हरियाणा में 20 अप्रैल से खुलेंगे ढाबे, प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी शुरू होगी

Edited By vinod kumar, Updated: 16 Apr, 2020 10:38 PM

relief in lockdown dhabas to open in haryana from april 20

कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ छूट देने का फैसला किया है। गुरुवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी दी जाएगी।

चंडीगढ़: कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ छूट देने का फैसला किया है। गुरुवार को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक के बाद उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को इसकी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इस दौरान केंद्र की तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसे सख्ती से पालन करने की बात भी मुख्य सचिव ने कही है। 

ढाबों, सामान्य सेवा केंद्र  को शुरू करने की योजना तैयार करें
मुख्य सचिव ने कहा कि मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी, निर्माण कार्य, ढाबों और सामान्य सेवा केंद्रों को खोलने को लेकर अब योजना तैयार करनी चाहिए। इन गतिविधियों के अलावा, फॉरेस्ट वाटरिंग, सिंचाई और खनन कार्य भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध तरीके से किए शुरू किए जाने चाहिए।

प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी चालू की जाए
मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने की बात भी कही। जिससे की 20 अप्रैल से जनरल ओपीडी फिर से शुरू हो। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओपीडी में आने वालों की एक व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ओपीडी को अस्पताल परिसर के बाहर बनाया जाना चाहिए और ओपीडी के बाहर मार्किंग की जाए ताकि ओपीडी के बाहर अधिक भीड़ न हो।

ई-पास का सिस्टम बनाने के निर्देश
इसके अलावा उद्योग विभाग सभी उद्योगपतियों और प्रतिष्ठानों को तत्काल रुप से निर्देश जारी करें कि वह गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) के अनुसार चेकलिस्ट का अनुपालन करें। ई-पास जारी करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पास केवल कार्य स्थान पर जाने और घर वापस जाने के लिए ही जारी किया जाना चाहिए। 

इसके अलावा, मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेन्मेंट जोन) में लॉकडाउन प्रोटोकॉल के अनुसार इन सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीक से करने की योजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं ईंट भट्टों को खोला जाए, जिन्हें एनजीटी ने अनुमति दी है। 

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