Edited By Deepak Paul, Updated: 23 Sep, 2018 02:03 PM
लगातार महिलाओं के साथ होने वाले अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं के दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी के अादेश दिए हैं, जो अब तीन लाख से बढ़ाकर 5 से दस लाख रुपए कर दी गई है। अभी तक रेप व गैंगरेप पीड़िता को एक समान...
पानीपत(ब्यूरो): लगातार महिलाओं के साथ होने वाले अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं के दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी के अादेश दिए हैं, जो अब तीन लाख से बढ़ाकर 5 से दस लाख रुपए कर दी गई है। अभी तक रेप व गैंगरेप पीड़िता को एक समान तीन लाख रुपए मुअावजा दिया जडा रहा था, लेकिन अब इमकी अलग-अलग कैटेगरी बना दी गई है। अब गैंगरेप पीड़िता को 5 से दस लाख रुपए तक की अार्थिक मदद दी जाएगी।
वहीं पीड़िता का रेप से गर्भवती होना, अप्राकृतिक यौन शोषण पीड़िताओं को भी इस लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया है। नाबालिग पीड़िताओं को मुअावजा राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त दी जाएगी। इससे पहले 14 वर्ष से छोटी लड़कियों को ही 50 प्रतिशत मुअावजा मिलता था। वहीं बढ़ाया गया मुअावजा 2 अक्तूबर से लागू हो जाएगा। इसके लिए सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अादेश जारी कर दिए हैं।
इसे कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमन विक्टिम/ सरवाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट/ अदर क्राइम 2018 नाम दिया गया है। इसके अलावा किसी अंग की 20 से 80 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी त्क्षति होने पर एक लाख से 5 लाख तक मुअावजा मिलेगा। किसी घटना के समय भ्रूण की हानि होने पर 50 हजार मिलेंगे।