'शादी से पहले माता-पिता की मंजूरी जरूरी हो', BJP विधायक गौतम ने की Marriage Law बनाने की मांग

Edited By Deepak Kumar, Updated: 27 Aug, 2025 06:13 PM

ram kumar gautam demanded marriage law mandatory parental consent in haryana

हरियाणा विधानसभा में भाजपा विधायक राम कुमार गौतम ने एक अनोखा सुझाव देते हुए सरकार से विवाह संबंधी नया कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में विवाह से पूर्व माता-पिता की अनुमति को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए।

डेस्कः हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को सफीदों से भाजपा विधायक राम कुमार गौतम ने एक अनोखा सुझाव देते हुए सरकार से विवाह संबंधी नया कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में विवाह से पूर्व माता-पिता की अनुमति को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए।

विधायक गौतम ने यह मुद्दा जीरो ऑवर के दौरान सदन में उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में यह कानून बेहद आवश्यक है, क्योंकि आजकल कई युवक-युवतियां परिवार की सहमति के बिना विवाह कर लेते हैं। इसके कारण माता-पिता मानसिक तनाव से गुजरते हैं, और कई बार आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं।

प्रेम विवाह से जुड़ी समस्याएं: गौतम की दलील

गौतम ने कहा कि हाल के वर्षों में बिना अनुमति के किए गए प्रेम विवाहों के बाद अपराधों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने बताया कि इन मामलों में अपहरण, हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। उनका मानना है कि यदि विवाह से पूर्व अभिभावकों की सहमति को कानूनी बाध्यता बना दिया जाए, तो इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी और सामाजिक व पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लड़के-लड़कियां अक्सर घर से भागकर शादी कर लेते हैं, जिससे न केवल परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, बल्कि माता-पिता अपमान और तनाव के चलते मानसिक रूप से टूट जाते हैं।

किसानों के मुद्दे भी उठाए

विवाह कानून के अलावा विधायक गौतम ने किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी सदन में उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य के कई क्षेत्रों में जमीन के कलेक्टर रेट्स और बाजार भाव में भारी अंतर है। इस असमानता के चलते भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

गौतम ने सरकार से इस अंतर को कम करने की मांग की, ताकि पारदर्शिता बढ़े और किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। जब विधायक का निर्धारित समय समाप्त हुआ, तो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने उन्हें बैठने के लिए कहा। अतिरिक्त मुद्दों पर चर्चा के लिए स्पीकर ने स्पष्ट किया कि उसके लिए विधिवत नोटिस देना अनिवार्य है।

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