नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को सजा, 2019 का है मामला

Edited By Isha, Updated: 19 Aug, 2022 10:47 AM

punishment for raping a minor girl by luring her

9वीं कक्षा की 16 साल की छात्रा को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी को ए.सी.जे. सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना किला अंतर्गत एक कालोनी की महिला ने पुलिस में शिकायत देक

पानीपत: 9वीं कक्षा की 16 साल की छात्रा को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी को ए.सी.जे. सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना किला अंतर्गत एक कालोनी की महिला ने पुलिस में शिकायत देकर बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है जो 27 जुलाई, 2019 को दोपहर 3 बजे घर से किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई थी। इसके बाद जांच-पड़ताल पर उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।

इसके बाद पुलिस ने 27 अगस्त को लड़की को हरि सिंह कालोनी से आरोपी प्रदीप के घर से बरामद किया था और लड़की के बयान दर्ज किए तथा मैडीकल करवाया गया। बाद में आरोपी से भी पूछताछ की गई थी। आरोपी के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। मामला अदालत में चल रहा था, जहां दोषी प्रदीप को ए.सी.जे. सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई है।

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