चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी से लेनी होगी अनुमति

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 04 Apr, 2024 07:13 PM

permission will have to be taken from the concerned subdivisional officer

लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना अस्थाई चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है।

जींद (अमनदीप पिलानिया): लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना अस्थाई चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किये गये किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता है। उन्होंने कहा कि अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाये।

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा है कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों के अस्थाई चुनाव कार्यालयों में सम्बन्धित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाला बैनर चार बाई आठ फुट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन द्वारा बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साईज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी की निजी भूमि, भवन आदि पर उसके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः  6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना0) से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाईंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं।

चुनाव के दौरान अवैध शराब पर रखे कड़ी नजर: जिला निर्वाचन अधिकारी

एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो इसके लिए संबंधित विभाग तत्परता से निगरानी करें और इसके लिए दूसरे राज्यों की सीमा पर विशेष ध्यान देकर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य किया जाए, ताकि किसी भी हाल में अवैध शराब का चलन न हो सके। अगर कहीं भी अवैध शराब पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए नकदी व उपहार देने की घटनाएं पर्व में होती रही है, इसके लिए अवैध रूप से सामान का आयात व निर्यात करने वाले लोगों पर जीएसटी को लेकर भी कार्यवाही अमल में लाई जाए। यह निर्देश आयुक्त ने वीरवार को हुई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों को दिये। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने आयुक्त को आश्वासन देते हुए कहा कि जिला में किसी भी प्रकार से अवैध शराब नही बिकने दी जाएगी। जिला के साथ लगते दूसरे राज्यों के  बॉर्डर व अन्य संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जिला में एफएसटी व एसएसटी टीमों का गठन कर दिया गया है।

वीडियो कांफ्रेसिंग के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने जिला अधिकारियों से कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जिला में अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो इसके लिए संबंधित विभाग तत्परता से निगरानी करें और समय-समय पर अधिकृत शराब ठेकों पर रिकॉर्ड भी चेक करें। किसी भी हाल में जिला में अवैध शराब ना मिले। अगर कहीं भी अवैध शराब पाई गई तो संबंधित लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों व स्थानों पर कड़ी नजर रखते हुए जिला में अवैध शराब की सप्लाई को रोकने में सजगता रखनी है। इसके अलावा अवैध व नकली शराब की बिक्री जैसी गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ चेकिंग जैसे कार्यों में पुलिस विभाग की डयूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सम्बधित अधिकारी गांव स्तर पर सरपंच,नम्बरदार,पटवारी तथा ग्राम सचिव की सूचना एक्साइज एवं टैक्शेसन विभाग के अधिकारियों को मुहैया करवाएं ताकि समय-समय पर अवैध रूप की शराब की गतिविधियों के बारे में नजर रखी जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा की ओर से लोकसभा आम चुनाव, 2024 के दौरान शराब की अवैध आवाजाही के सम्बन्ध में शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि आमजन लोकसभा आम चुनाव, 2024 के दौरान आचार संहिता के संचालन के दौरान हरियाणा राज्य में शराब की अवैध आवाजाही, बिक्री एवं नकली शराब से सम्बन्धित शिकायतें देने व प्राप्त करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा प्रधान कार्यालय, पंचकूला में स्थापित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में दे सकते हैं। शिकायतें/सूचना नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 18001022012 (टोल फ्री) 0172-4112222 और ईमेल  पर दर्ज की जा सकती है।  उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति शराब की किसी भी अवैध आवाजाही या बिक्री के सम्बन्ध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है या सूचना दे सकता है। वीडियो कांफैंस में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ हरीश वशिष्ठ,जींद के एसडीएम राकेश सैनी,नगराधीश नमिता कुमारी, निर्वाचन कार्यालय के नायब तहसीलदार प्रदीप सरोहा, डीईटीसी (एक्साईज) विजय कौशिक,डीइटीसी (एस.टी) डॉ. शफिक मोहम्मद,एईटीओ जयवीन कुमार तथा आबकारी व कराधान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

पात्र युवा 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन

जींद विधानसभा के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी राकेश सैनी ने नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी।  

उन्होंने आमजन से आहवान करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फार्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केन्द्रों के बीएलओ को उपलब्ध करवा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चैक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदान केन्द्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थित में दोबारा नाम जोडने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्प लाइन नामक एप भी संचालित की जा रही है। इस एप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक  करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

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