Edited By Manisha rana, Updated: 12 Apr, 2020 09:04 AM
हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पैंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए निर्णय लिया.....
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पैंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए निर्णय लिया है कि यदि कोई लाभार्थी 30 जून, 2020 तक अपनी पैंशन राशि बायोमैट्रिक या वाऊचर के माध्यम से नहीं निकलवा पाता है तो उसकी पैंशन बंद नहीं की जाएगी।
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वर्तमान में राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पैंशन, लाडली पैंशन व दिव्यांग पैंशन जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभपात्रों द्वारा तीन माह में कम से कम एक बार बायोमीट्रिक/वाऊचर से पैंशन प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा पैंशन राशि विभाग को वापस भेज दी जाती है।
इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा पैंशन बंद कर दी जाती है और लाभार्थी को एक साल के बाद पैंशन के लिए पुन: आवेदन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून, 2020 तक अपनी पैंशन निकलवाने में असमर्थ रहने वाले लाभार्थियों की पैंशन रोकी नहीं जाएगी।