पेंट फैक्टरी के खिलाफ जांच करेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Mar, 2018 10:53 AM

paint factory will check against the employees provident fund organization

एच.एस.आई.डी.सी. राई में बीते दिन एक पेंट फैक्टरी में हुए दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की नींव हिला दी है। हादसे के बाद मृतकों के आश्रितों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवायद में जुट गया है। संगठन ने पेंट फैक्टरी के खिलाफ...

सोनीपत(ब्यूरो): एच.एस.आई.डी.सी. राई में बीते दिन एक पेंट फैक्टरी में हुए दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की नींव हिला दी है। हादसे के बाद मृतकों के आश्रितों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवायद में जुट गया है। संगठन ने पेंट फैक्टरी के खिलाफ जांच करने का फैसला किया है। दरअसल रविवार को राई स्थित रियल पेंट प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी में भयंकर आग लग गई थी। हादसे में 2 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि कई मजदूर लापता भी बताए जा रहे है। इसके अतिरिक्त करीब दर्जन भर मजदूर गम्भीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ऐसे में मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पी.एफ. कार्यालय ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

नहीं जमा कराया जाता था मजदूरों का पी.एफ. 
नियमानुसार 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फैक्टरी या संस्थाएं अनिवार्य रूप से पी.एफ. के दायरे में शामिल हो जाती हैं। जिसके चलते उक्त फैक्टरी या संस्था के संचालकों को अपने कर्मचारियों को पी.एफ. अवश्य जमा कराना पड़ता है। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिस फैक्टरी में हादसा हुआ है, उस फैक्टरी का रजिस्ट्रेशन तो 1993 से है परन्तु अब तक वह पी.एफ. कार्यालय से जुड़ी नहीं थी।

ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जांच में जुट गया है कि क्या यह फैक्टरी पी.एफ. के दायरे में आती है या नहीं और अगर आती है तो कब से। जांच के दौरान अगर जानबूझकर फैक्टरी संचालकों द्वारा कर्मचारियों को पी.एफ. से न जोडऩे की बात सामने आती है तो उनसे कर्मचारियों के पी.एफ. की रिकवरी की जाएगी और उसका लाभ मृतक के आश्रितों को दिया जाएगा। 

पेंशन के साथ मिलती है 6 लाख रुपए तक की बीमा राशि 
फैक्टरी या किसी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का अगर पी.एफ. कटता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त ऐसे कर्मचारी की मौत हो जाती है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मृतक के आश्रितों को न सिर्फ प्रतिमाह पैंशन जारी करता है, बल्कि बीमा राशि के रूप में मृतक के आश्रितों को 6 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराता है। हालांकि किसी ऐसे कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसका पी.एफ. संबंधित कम्पनी या संस्था ने जमा नहीं कराया है तो कम्पनी या फैक्टरी के खिलाफ जांच के बाद ही आॢथक सहायता दी जा सकती है। 

सुनील कुमार, असिस्टैंट कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सोनीपत।
राई में पेंट फैक्टरी में हुए दर्दनाक हादसे में कई कर्मचारियों की मौत हुई है और कई कर्मचारी घायल भी हैं। संबंधित कम्पनी की आरम्भिक जांच में सामने आया है कि यह फैक्टरी के संचालक कर्मचारियों का पी.एफ. जमा नहीं कराते थे। क्या यह फैक्टरी पी.एफ. के दायरे में आती है या नहीं, इसकी विस्तारपूर्वक जांच जल्द शुरू की जाएगी। जांच में अगर सामने आता है कि फैक्टरी पी.एफ. के दायरे में आती है तो फैक्टरी संचालकों से रिकवरी की जाएगी और मृतक कर्मचारियों की आर्थिक मदद की जाएगी। 

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