वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, कर्जदार किसानों का ब्याज होगा माफ

Edited By Shivam, Updated: 05 Jan, 2020 02:52 AM

one time settlement scheme deadline extended

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के ऋणी सदस्यों व किसानों के लिए एकमुश्त ऋण अदायगी योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक...

चण्डीगढ़ (धरणी): हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के ऋणी सदस्यों व किसानों के लिए एकमुश्त ऋण अदायगी योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसान उठा सकें। बनवारी लाल ने यह जानकारी शनिवार को नूंह में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक, चंडीगढ़ के अधीन सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी समितियों व राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधीन सभी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऐसे ऋणी किसानों व सदस्यों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है, जो किन्हीं कारणों से अतिदेय ऋण की अदायगी नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 31 अगस्त 2019 को अतिदेय ऋणी सदस्यों को सम्पूर्ण ब्याज में राहत प्रदान की गई है।

डा. बनवारी लाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे सभी लाभार्थियों में उत्साह हैं और वे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए इस योजना के समय को पुन: बढाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे इस योजना के संबंध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि वे समय से इस योजना का लाभ उठा सकें।

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