Edited By Rakhi Yadav, Updated: 16 Jun, 2018 02:58 PM
हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 और सबल ....
चंडीगढ़: हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 और सबल न्याय (पीड़ित मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियमों के क्रियांवयन की समीक्षा करने के लिए 18 और 19 जून को इन अधिनियमों पर एक उत्तर-पश्चिम क्षेत्रीय समीक्षा कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कांफ्रेंस में 9 राज्यों/ संघीय क्षेत्र नामत: चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के पणधारक, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के अधिकारी, अभियोजन विभाग के विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, किशोर न्याय बोर्डों के सदस्य, विधि-सह-प्रोबेशन अधिकारी, बाल गृहों के अधीक्षक भाग लेंगे।