खराब सड़क पर भी toll वसूली पर NHAI को नोटिस जारी,अंबाला-कैथल हाईवे पर हाईकोर्ट सख्त... 3 साल से अधूरा पड़ा काम

Edited By Isha, Updated: 26 Aug, 2026 09:42 AM

nhai issued notice for toll collection even on bad roads

अंबाला-कैथल मार्ग की खराब हालत और करीब 3 वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय

चंडीगढ़: अंबाला-कैथल मार्ग की खराब हालत और करीब 3 वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में सड़क की खस्ता हालत के कारण वाहन चालकों और आम लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया गया है।

याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अंबाला-कैथल सड़क का निर्माण और सुधार कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है। करीब 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि सड़क की खराब स्थिति के बावजूद वाहन चालकों से टोल वसूली की जा रही है। याची ने सवाल उठाया कि जब सड़क का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ और मार्ग की स्थिति खराब बनी हुई है, तो वाहन चालकों से टोल लेने का औचित्य क्या है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण से जवाब तलब किया।

कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि सड़क निर्माण कार्य में देरी के क्या कारण हैं और इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। याचिका में कोर्ट से सड़क की स्थिति सुधारने, अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवाने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब प्राधिकरण को सड़क की मौजूदा स्थिति, निर्माण कार्य में हुई देरी और टोल वसूली समेत याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा।

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