अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही निगम दर्ज कराएगा केस

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 01 Feb, 2024 06:47 PM

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नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध रूप से लगे होर्डिंग बोर्ड, यूनिपोल सहित अन्य प्रकार के विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत वीरवार को विभिन्न क्षेत्रों से सैंकड़ों होर्डिंग बोर्ड हटाए गए।

गुड़गांव, (ब्यूरो): नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध रूप से लगे होर्डिंग बोर्ड, यूनिपोल सहित अन्य प्रकार के विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत वीरवार को विभिन्न क्षेत्रों से सैंकड़ों होर्डिंग बोर्ड हटाए गए।

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सहायक अभियंता दलीप सिंह यादव के नेतृत्व में इनफोर्समैंट टीम ने बानी स्क्वेयर, सेक्टर-49, तिघरा रोड़, समसपुर रोड़, सेक्टर-51 व 57 रोड़, कन्हैयी, सेक्टर-44 व 45 डिवाइडिंग रोड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत बिजली के खंबों, ग्रीन बैल्ट, फुटपाथों, रोड़ डिवाइडरों सहित अन्य क्षेत्रों में लगे होर्डिंग बोर्ड तथा साइनेज बोर्ड हटाकर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई टीम द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान डीटीपी सुमित मलिक व एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल भी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहे।

 

नगर निगम गुरूग्राम की विज्ञापन शाखा के अधिकारियों द्वारा अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने बारे संबंधित थानों में शिकायत भेजी गई है। सहायक अभियंता दलीप सिंह यादव ने बताया कि इसके तहत 7 शिकायतें भेजी गई हैं तथा जिन लोगों पर निगम द्वारा जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उन्होंने जुर्माने की अदायगी नहीं की है, ऐसे 16 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने बारे शिकायत संबंधित थानों में दी गई हैं।
 

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम सीमा में किसी भी प्रकार के अवैध विज्ञापन को सहन नहीं किया जाएगा। निगम टीमें अवैध विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों तथा साईट मालिकों को आगाह किया कि वे किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने से पूर्व निर्धारित फीस का भुगतान करके स्वीकृति जरूर लें। बिना स्वीकृति विज्ञापनों का प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है।

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