फरीदाबाद के इन इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान, एक सप्ताह तक कड़ी पाबंदियां

Edited By vinod kumar, Updated: 25 Apr, 2021 11:05 PM

lockdown announced in these areas of faridabad

फरीदाबाद मजिस्ट्रेट डॉ. गरिमा मित्तल ने जिला के 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 सप्ताह के लिए 26 अप्रैल शाम 5:00 से 2 मई शाम 6:00 बजे तक  लॉकडाउन रहेगा। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों...

फरीदाबाद (पूजा शर्मा): फरीदाबाद मजिस्ट्रेट डॉ. गरिमा मित्तल ने जिला के 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 सप्ताह के लिए 26 अप्रैल शाम 5:00 से 2 मई शाम 6:00 बजे तक  लॉकडाउन रहेगा। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जोन एक में ईएसआई सेक्टर 7 व सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 7 के कवरेज क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10,11, 14 ,15 व 15ए क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में 1291 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। 

दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पीएचसी खेड़ी कला का कवरेज क्षेत्र शामिल है। जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 से 89 शामिल है। क्षेत्र में 2389 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एनआईटी एक से 5 जिसमें एसजीएम नगर वह सैनिक कॉलोनी (सेक्टर 48 व 49) का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में फिलहाल 1751 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं।

उन्होंने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसके साथ ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला में धारा 144 भी लागू की गई है इसके तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। 

जिला के आईटी, आईटीईएस व कारपोरेट कंपनियों के कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि विभिन्न तरह की सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, इंटरटेनमेंट व अन्य गतिविधियां कंटेनमेंट जोन से बाहर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही आयोजित हो सकेंगे। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि विभिन्न तरह के आयोजनों के लिए हाल के अंदर सिर्फ 30 व्यक्ति व बाहर खुले में सिर्फ 50 व्यक्ति ही आयोजन में शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
 

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