चचेरे भाई की हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद, जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम

Edited By Isha, Updated: 14 Mar, 2024 10:46 AM

life imprisonment to the culprit in cousin s murder case

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दनौदा कलां गांव में जमीनी विवाद के चलते तेजधार हथियारों से वार कर चचेरे भाई की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 19 हजार रुपए जुर्माना भी

जींदः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दनौदा कलां गांव में जमीनी विवाद के चलते तेजधार हथियारों से वार कर चचेरे भाई की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 19 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषी ने जमीनी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया था, जिसके कारण उसे सजा दी गई है।

 
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव दनौदा निवासी राजबाला ने 27 अगस्त 2018 को नरवाना थाना में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति की मौत लगभग 16 वर्ष पहले हुई थी। उसके पति की मौत के बाद जमीन को लेकर उसके देवर के दोनों लड़के किरण व ज्योति उर्फ सोनू उनसे रंजिश रखते थे। वह अपने बेटे के साथ 27 अगस्त को खेत से बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उसके देवर के बेटे किरण व ज्योति उर्फ सोनू ने रास्ता रोक कर गंडासे व कुल्हाड़ी से उस पर व उसके बेटे पर हमला कर दिया। इसमें उसके बेटे को गंभीर चोटें आई।

पीड़ित राजबाला ने बताया कि घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने उनको शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसके बेटे सूरज को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर किरण व ज्योति उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने किरण को उम्रकैद व 19 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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