Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 11 Dec, 2025 07:54 PM

रुपयों के लेनदेन में मारपीट कर युवक की हत्या करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): रुपयों के लेनदेन में मारपीट कर युवक की हत्या करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आईसीपी की धारा 302 के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 201 आईपीसी 201 के तहत 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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जानकारी के मुताबिक, 8 फरवरी 2020 को बस स्टैंड पुलिस चौकी को सेक्टर-12 के माधव भवन के पास एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान मदनपुरी निवासी बंटी हसीजा के रूप में हुई थी। युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया था। मृतक के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका बेटा बंटी हसीजा 7 फरवरी को अपनी नौकरी पर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने उसका शव मिलने की सूचना दी। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या कर शव को खुर्द बुर्द करने का केस दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सेक्टर-40 की टीम ने एक आरोपी मदनपुरी निवासी लवन बत्तरा को गिरफ्तार कर लिया था।
प्रारंभिक पूछताछ के दौरान सामने आया था कि मृतक बंटी और आरोपी लवन एक-दूसरे को पहले से जानते थे तथा पैसों का लेनदेन चलता था। मृतक द्वारा उधार लिए पैसे न लौटाने की वजह से आरोपी ने हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने मृतक को अपनी कार में बैठाकर शराब पिलाई। अधिक नशे की हालत में बहस हुई और आरोपी ने मृतक को गाड़ी से उतार दिया। मृतक के पेशाब करने के लिए खड़े होने पर आरोपी ने उसे अपनी कार से टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी ने गाड़ी कई बार मृतक के ऊपर चढ़ाई, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने शव पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। मामला अदालत में चला। अभियाेजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए।