पत्रकार पंकज खन्ना आत्महत्या मामला- गुज्जर के बाद सह आरोपियों की सजा भी सस्पैंड

Edited By Punjab Kesari, Updated: 19 Aug, 2017 08:07 AM

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पत्रकार पंकज खन्ना आत्महत्या मामले में पूर्व विधायक राम किशन गुज्जर की 4 साल की सजा सस्पैंड करने के लगभग 3 महीने बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मामले में सह आरोपी के रूप में अजीत अग्रवाल व विजय अग्रवाल को भी राहत मिली है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):पत्रकार पंकज खन्ना आत्महत्या मामले में पूर्व विधायक राम किशन गुज्जर की 4 साल की सजा सस्पैंड करने के लगभग 3 महीने बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मामले में सह आरोपी के रूप में अजीत अग्रवाल व विजय अग्रवाल को भी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अंबाला कोर्ट से उन्हें हुई सजा सस्पैंड कर दी है। वहीं अपील पर सुनवाई लंबित है। बीती 2 मार्च को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में तीनों दोषियों को यह सजा सुनाई गई थी। साथ ही जुर्माना भी हुआ था। मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे के रुप में दिए जाने के आदेश भी अम्बाला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिए थे। इस फैसले के खिलाफ हाईकोट में यह अपील दायर की गई थी।

अजीत अग्रवाल की अपील में बीती 10 मई को कुल 5 लाख मुआवजा राशि में से 2 लाख याची को भरने के लिए कहा गया था। बाकी 3 लाख अपील के फैसले तक स्टे लगाई गई थी। वहीं विजय अग्रवाल को कुल 5 लाख मुआवजे में से 2 लाख भरने को कहा गया है जबकि 3 लाख पर अपील के फै सले तक स्टे लगाई गई है। 

दायर मामले के मुताबिक जून, 2009 में नारायणगढ़ के पंकज खन्ना ने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने गुज्जर समेत 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। पुलिस ने मृतक के पिता के बयानों और सुसाइड नोट के आधार पर गुज्जर समेत तीनों लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत केस दर्ज किया था।
 

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