Haryana: जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जेल प्रशासन लेगा गोद, उठाएगा उनका खर्चा

Edited By Manisha rana, Updated: 18 Jan, 2023 04:03 PM

jail administration will adopt economically weak prisoners in jails

हरियाणा की जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा गोद लेकर उनका खर्च जेल प्रशसन द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही ऐसे कैदियों...

चरखी दादरी (पुनीत) : हरियाणा की जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा गोद लेकर उनका खर्च जेल प्रशसन द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही ऐसे कैदियों को समाज की धारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं हरियाणा की जेलों में सुरक्षा चक्र बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए कई प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजे गए हैं। जल्द ही मंजूरी मिलने पर योजनाओं को धरातल पर लागू कर दिया जाएगा।

बता दें कि चरखी दादरी में प्रस्तावित नई जेल की जमीन का आज डीजीपी जेल मोहम्मद अकील ने जेल व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और जेल को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने चरखी दादरी के कई स्थानों को देखा और तैयार किया गया नक्शा व अन्य दस्तावेजों को लेकर चर्चा की। उन्होंने चरखी दादरी के भैरवी, कलियाणा व घसोला में प्रस्तावित स्थानाें का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही जेल बनाने की जगह को फाइल कर लिया जाएगा। 

जेल महानिदेशक ने बताया कि चरखी दादरी व फतेहाबाद जिले में नई जेलों का निर्माण होना है। साथ ही चरखी दादरी में बनने वाली जेल का स्थान निर्धारित करके सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके आधार पर सरकार द्वारा मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलने के बाद जेल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चरखी दादरी में जेल बनने के बाद कैदियों को दूसरे जिलों की जेलों में नहीं भेजा जाएगा।


कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया ये फैसला 

मोहम्मद अकील ने कहा कि जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा हरियाणा में दो नई जेल बनाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि हरियाणा की जेलों में जिन कैदियों का व्यवहार सही है, उनके लिए ओपन व सेमी ओपन जेल बनाई जाएंगी। अन्य राज्यों की अपेक्षा हरियाणा की जेलों को अत्याधुनिक जेल बनाने की भी याेजना है। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को कैलोरीयुक्त बेहतर खाना दिया जाएगा। इसके लिए योजना बनाकर सरकार को भेजी गई है। वहीं पैरोल पर जाने के लिए कैदियों को अब एनओसी में कोई वजह नहीं बतानी पड़ेगी, इसके लिए नया कानून बनाया गया है।

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