'फरिश्ता' बनी हरियाणा सरकार,  सड़क दुर्घटना में घायल को शुरुआती 48 घंटे तक मिलेगा मुफ्त उपचार

Edited By Isha, Updated: 08 Mar, 2024 03:15 PM

injured in road accident will get free treatment for first 48 hours

हरियाणा के सड़क हादसों में घायलों की मृत्यु दर रोकने और उन्हें तुरंत उपचार मुहैया करवाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दुर्घटना के 48 घंटे घायलों को मुफ्त उपचार सुविधा मिलेगी। गृह मंत्री अनिल विज इसकी मंजूरी दे चुके हैं। अब परिवहन व...

चंडीगढ़ : हरियाणा के सड़क हादसों में घायलों की मृत्यु दर रोकने और उन्हें तुरंत उपचार मुहैया करवाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दुर्घटना के 48 घंटे घायलों को मुफ्त उपचार सुविधा मिलेगी। गृह मंत्री अनिल विज इसकी मंजूरी दे चुके हैं। अब परिवहन व स्वास्थ्य विभाग के पास इसका प्रस्ताव भेजा गया है। बृहस्पतिवार को डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में सड़क हादसों को रोकने के लिए हुई बैठक में यह जानकारी दी गई।

बैठक में आईजी (ट्रैफिक एवं हाईवे) हरदीप दून ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज शुरुआती 48 घंटे में निःशुल्क करवाने का प्रस्ताव तैयार करके परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। इस प्रस्ताव को गृह मंत्री अनिल विज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। आगे की प्रक्रिया को पूरा करने पर भी सक्रियता से काम किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से प्रदेशवासियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। सड़क दुर्घटना होने पर शुरुआती कुछ घंटे उपचार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी गंभीरता को समझते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्ययोजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश दिए।

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कपूर ने लेन ड्राइविंग, स्पीड लिमिट, अनाधिकृत तरीके से रेड लाइट तथा सायरन का इस्तेमाल रोकने, वे-इन-मोशन मशीन इनस्टॉल करने, संजया एप पर डेटा अपलोड करने सहित कई अन्य विषयों पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। गत वर्ष लेन ड्राइविंग को लेकर प्रदेश में 2 लाख 30 हजार 369 वाहन चालकों के चालान किए गए।

बैठक में बताया गया कि गत वर्ष अवैध तरीके से रेड लाइट तथा सायरन का इस्तेमाल करने वाले 2140 वाहन चालकों के चालान किए गए। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2024 के जनवरी माह के दौरान सड़क दुर्घटना के 90, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु के 10 तथा घायलों की संख्या 118 कम दर्ज की गई है।

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