Edited By Saurabh Pal, Updated: 21 Mar, 2024 06:22 PM
जिला अदालत ने टूरिस्ट वीजा पर भारत आई विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट कर रही थी...
हिसारः जिला अदालत ने टूरिस्ट वीजा पर भारत आई विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट कर रही थी। कोर्ट ने आरोपी होटल मैनेजर गुलशन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार करीब 4 वर्ष पहले रेड स्क्वेयर मार्केट स्थित होटल रिजेंसी में थाईलेंड से एक 41 वर्षीय महिला भारत भ्रमण के लिए आई थी। इसके बाद वह दिल्ली से हिसार आई। इस दौरान कोरोना के कारण देश भर लॉकडाउन लग गया। जिसके कारण वह वापिस नहीं जा सकी। महिला 5 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ हिसार घूमने आई थी। वह इस रिजेंसी होटल में रुकी थी।
केस के अनुसार रात में होटल के एक कर्मचारी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने गुलशन नाम के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। वह होटल का मैनेजर था। इस सबंध में एचटीएम थाना पुलिस ने 7 अगस्त 2020 को केस दर्ज किया था।
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