Edited By Rakhi Yadav, Updated: 21 Aug, 2018 11:15 AM
मानहानि के एक मामले में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में निचली कोर्ट के सम्मानित वाले आदेश को चुनौती देते हुए दायर आपराधिक शिकायत को भी खारिज करने की ...
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): मानहानि के एक मामले में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में निचली कोर्ट के सम्मानित वाले आदेश को चुनौती देते हुए दायर आपराधिक शिकायत को भी खारिज करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी गुरुग्राम निवासी परमवीर राठी को नोटिस जारी
किया है।
वहीं स्टे की मांग को लेकर भी नोटिस किया गया है। चौटाला ने हाईकोर्ट में मांग की है कि परमवीर राठी बनाम विपिन पब्बी एवं अन्यों वाली 9 अगस्त 2008 की आपराधिक शिकायत को रद्द किया जाए, जो मानहानि की धाराओं में दायर की गई थी। वहीं, उसके आधार पर आगे गुरुग्राम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2010 में जारी हुए सम्मानित आदेश को भी रद्द किया जाए। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला बनाम परमवीर राठी के जून-2016 वाली पुर्नविचार याचिका में जून-2018 में गुरुग्राम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को भी रद्द किया जाए।
साथ ही याचिका के लम्बित रहने तक निचली कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। मामले के मुताबिक एडिशनल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे परमवीर राठी ने कहा था कि चौटाला ने उनके खिलाफ प्रैस में अपमानजनक बयान दिया था। इसे लेकर राठी ने 30 के लगभग पत्रकारों/एडिटर्स के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपमानजनक खबर छापी। वहीं 4 राजनीतिज्ञों को भी पार्टी बनाया, जिनमें अभय चौटाला भी शामिल हैं।