हरियाणा रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर इतने दिनों के लिए लगा प्रतिबंध (VIDEO)

Edited By Shivam, Updated: 30 Aug, 2018 08:37 PM

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत राज्य परिवहन विभाग या हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबन्धित करने का निर्णय...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत छ: महीने की अवधि तक राज्य परिवहन विभाग या हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि उन द्वारा की गई किसी भी हड़ताल से सार्वजनिक सुरक्षा और दैनिक यात्री अत्यधिक प्रभावित होंगे। यह समुदाय के लिए एक आवश्यक सेवा है और इससे प्रदेश में जनसाधारण की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति अंतत: प्रभावित होने की संभावना है। इस प्रकार, इस हड़ताल को प्रतिबंधित करना अनिवार्य है और जनहित में यह फैसला लिया गया है।

सरकार ने ‌बोखलाहट में लगाई‌ एस्मा: हरिनारायण
वहीं ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान व ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हरिनारायण शर्मा व महासचिव बलवान सिंह दोदवा ने सरकार के इस फैसले पर संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के साथ हुई वार्ता विफल ‌होने‌ पर बोखलाहट में रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा लगाते हुए 6 महिने के लिए हड़ताल करने पर पाबंदी लगाई है। जिसके कारण कर्मचारियों ने और उग्ररूप धारण कर लिया है, तथा इस काले कानून के खिलाफ 31 अगस्त को ‌प्रदेश के सभी डिपुओं में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।  सरकार की वादाखिलाफी, तानाशाही व हठधर्मिता के चलते ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने 5 सितम्बर को चक्का जाम का ऐलान कर रखा है।

ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने चेतावनी ‌देते‌ हुए कहा कि ‌रोडवेज कर्मचारी ऐसी धमकियों से डरने ‌वाले नहीं हैं तथा हर हाल में 5 सितम्बर को रोड़वेज का चक्का जाम होगा व अनिश्चितकालीन के लिए ‌होगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व परिवहन अधिकारियों की होगी।

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