Edited By Rakhi Yadav, Updated: 16 May, 2018 08:34 AM
फोरम ने उपभोक्ता के फ्लैट के जमा रुपए न लौटाने पर हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों को पीड़ित उपभोक्ता को बकाया राशि साढ़े 5 प्रतिशत ब्याज सहित व 5000 रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए.....
फतेहाबाद(इंट): फोरम ने उपभोक्ता के फ्लैट के जमा रुपए न लौटाने पर हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों को पीड़ित उपभोक्ता को बकाया राशि साढ़े 5 प्रतिशत ब्याज सहित व 5000 रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए है।
क्या है मामला
उपभोक्ता फोरम में दायर अपनी याचिका में टोहाना के वार्ड नं.19 निवासी रामकुमार ने बताया कि उसने टोहाना के सैक्टर 6 व 7 में बने हाऊसिंग बोर्ड के फ्लैट के लिए बी.पी.एल. कैटागरी में अप्लाई किया था। फ्लैट की कीमत 4 लाख 60 हजार रुपए थी। उसने बताया कि इस कीमत का 10 प्रतिशत 46 हजार रुपए उसने 15 मार्च 2014 को केनरा बैंक टोहाना में हाऊसिंग बोर्ड के नाम जमा करवा दिए थे लेकिन ड्रा में उसका फ्लैट नहीं निकला। इसके बाद हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने उसके द्वारा जमा करवाए गए रुपए वापस नहीं किए। परेशान होकर उसने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।