Edited By Updated: 26 Dec, 2016 10:59 AM
आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवहेलना किए जाने पर 4 पक्षों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
भिवानी (पंकेस): आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवहेलना किए जाने पर 4 पक्षों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
भिवानी नगर परिषद चुनाव के निर्वाचन अधिकारी एवं एस.डी.एम. सतपाल सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री लगाने के लिए भिवानी शहर के 31 वार्डों में 31 स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा कहीं भी किसी सरकारी या निजी भवन की दीवारों पर या सार्वजनिक स्थान पर कोई पोस्टर, बैनर,पेंटिंग, होर्डिंग, फ्लैक्स या इश्तेहार लगा हुआ मिलता है तो दोषी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ हरियाणा प्रोपर्टी डिफैसमैंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि भीम स्टेडियम की दीवारों पर 3 संस्थाओं व एक व्यक्ति ने अपने प्रचार के लिए पेंटिंग करवाई हुई थी। एस.डी.एम. ने बताया कि इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना मानते हुए हरियाणा सम्पत्ति विरुपण अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज करवा दिया गया है। जिला खेल अधिकारी की शिकायत पर नशा मुक्ति हांसी, शगुन वाटिका, बाल भवन वाटिका, सुरेश नामक व्यक्ति के खिलाफ यह मुकद्दमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव संहिता की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।