हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों से स्टाफ लेने के दिशा-निर्देश किए जारी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 05 Apr, 2018 10:15 AM

guidelines on receiving staff from the aided schools

हरियाणा सरकार ने राजकीय स्कूलों, शिक्षा विभाग के कार्यालयों और संस्थानों में राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों से स्टाफ लेने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में राज्य के सभी जिला शिक्षा...

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने राजकीय स्कूलों, शिक्षा विभाग के कार्यालयों और संस्थानों में राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों से स्टाफ लेने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, डाइट के सभी प्रधानाचार्यों, सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रशासक, प्रबंधक, अध्यक्ष के साथ-साथ एस.सी.ई.आर.टी. के निदेशक को पत्र लिखा गया है। 

दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टाफ, जिन्हें राजकीय स्कूलों, कार्यालयों व संस्थानों में नियुक्ति दी गई है, को संबंधित स्कूल, कार्यालय व संस्थान में ज्वाइङ्क्षनग तिथि से वेतन दिया जाए तथा सी.पी.एफ. और एन.पी.एस. योगदान के लिए अपनाए जा रहे प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, ऐसे सभी कर्मचारियों जिनका सी.पी.एफ. या एन.पी.एस. स्कूल प्रबंधन द्वारा जमा करवाया जा रहा था, उसे उन्हीं बैंकों में जमा करवाया जाना चाहिए।
 

निर्देशों के अनुसार हरियाणा सिविल सेवाएं (नियम) 2016 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी पैंशन के पात्र नहीं होंगे। हालांकि यदि 1 जनवरी, 2006 से पहले यदि कोई कर्मचारी सहायता प्राप्त स्कूल में नियुक्त हुआ है तो उसे हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल एस.पी.सी.पी.एफ. नियम, 2001 के अंतर्गत कर्मचारी को एन.पी.एस. के तहत माना जाएगा।

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