Edited By Mohammad Kumail, Updated: 06 Nov, 2023 08:48 PM

चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता का झूठा एफिडेविट देने के मामले में सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है...
कैथल (जयपाल) : हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट से INLD विधायक अभय चौटाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताते चलें कि चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता का झूठा एफिडेविट देने के मामले में सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जिसमें हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभय चौटाला पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और BA डिग्री की जांच करवाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा ने ऐडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि सन् 2014 के चुनाव के दौरान अभय चौटाला ने एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय बोध गया से BA बताई। 2019 व 2021 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने दायर एफिडेविट में अभय चौटाला ने उच्चतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई। इसी प्रकार एफिडेविट में आय को लेकर आयकर के बारे में में भी झूठी जानकारी दी गई। याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज सुधीर सिंह और सुमित गोयल की बेंच ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 30 जनवरी 2024 तक जवाब देने के निर्देश दिए हैंl
हाईकोर्ट के वकील प्रदीप रापडिया ने बताया कि उन्होंने याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा के द्वारा इनेलो नेता अभय चौटाला जो ऐलनाबाद विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दिए गए एफिडेविट के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने बहस होने के बाद भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए आगामी 30 जनवरी 2024 तक जवाब देने के निर्देश दिए हैंl
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