फोर्टिस अस्पताल पर सरकार ने कसा शिकंजा, हुडा कमेटी की रिपोर्ट खोलेगी पोल

Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Dec, 2017 11:42 AM

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गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में बच्ची की मौत व 16 लाख रुपए बिल वसूलने के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा पेंच अस्पताल की लीज रद्द करने को है, जिस पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी देते हुए...

चंडीगढ़(ब्यूरो): गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में बच्ची की मौत व 16 लाख रुपए बिल वसूलने के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा पेंच अस्पताल की लीज रद्द करने को है, जिस पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी देते हुए अफसरों को होमवर्क करने को कहा है। हुडा के मुख्य प्रशासक की देख-रेख में एक कमेटी बनाई गई है जो एग्रीमैंट के तहत मामले की जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर, अस्पताल प्रशासन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को भी सख्त हिदायत दी गई है। पूछने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी माना कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ पूरी कार्रवाई की मंजूरी मुख्यमंत्री से मिल चुकी है और एक-एक कर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

हुडा कमेटी की रिपोर्ट होगी अहम
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों पर फोर्टिस अस्पताल की लीज रद्द करने को लेकर हुडा महकमे में गठित कमेटी की रिपोर्ट ही अहम होगी। कमेटी की रिपोर्ट यह बताएगी कि फोर्टिस अस्पताल में एग्रीमैंट के हिसाब से गरीब लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा है। साथ ही एग्रीमैंट में शामिल अन्य निर्देशों की कितनी पालना अस्पताल की ओर से की जा रही है, इसकी विस्तृत जानकारी को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

एफ.आई.आर. में जोड़ी जाएंगी अन्य धाराएं
विज ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ पहले ही एफ.आई.आर. 639 दर्ज की जा चुकी है। विज ने बताया कि इसी रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों न हो। इस बारे में गुरुग्राम पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी है। मंत्री विज ने बताया कि जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर आपराधिक धाराएं जोड़ी जाएंगी, जिनमें दवाइयों के अधिक रेट, फर्जी हस्ताक्षर, सही एम्बुलैंस उचित समय पर उपलब्ध न करवाना, प्लेटलैट्स पर ओवर चार्जिंग, आई.एम.ए. तथा एम.सी.आई. के नियमों को अनदेखा करना तथा उपचार के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना इत्यादि संबंधी सभी आरोप शामिल होंगे।
 

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