Edited By Rakhi Yadav, Updated: 18 May, 2018 07:55 AM
हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग में भी ‘समान काम समान वेतन’ का नियम लागू किया जाएगा। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने राज्य के सभी सरकारी कालेजों के प्रिंसीपलों.....
चंडीगढ़(ब्यूरो) : हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग में भी ‘समान काम समान वेतन’ का नियम लागू किया जाएगा। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने राज्य के सभी सरकारी कालेजों के प्रिंसीपलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि निर्देशों में मुख्य सचिव के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो कर्मचारी आऊटसोर्सिंग पोलिसी के भाग-2 में कवर होते हैं उन कर्मचारियों की विशेष निर्धारित श्रेणियों के लिए ‘समान काम समान वेतन’ नियम लागू होगा। उनको उस श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम पे-स्कूल देने के लिए सक्षम होगा परंतु वह अन्य भत्तों के लिए हकदार नहीं होगा।