Edited By Updated: 08 Feb, 2017 09:31 AM
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं के मामले में गत (मंगलवार) को सुनवाई हुई।
चंडीगढ़ (उमंग श्योराण):हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं के मामले में गत (मंगलवार) को सुनवाई हुई। इस दौरान यादव कल्याण सभा की तरफ से संबंधित डिवीजन बैंच के इस केस की सुनवाई से हटने की मांग (रिक्विजल) पर सुनवाई के दौरान सभा के वकील ने बहस पूरी कर ली। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में बैंच पर किए गए ऐतराज के बाद जजों द्वारा उन केसों की सुनवाई से पीछे हट जाने को लेकर जजमैंट्स पेश की।
वहीं कोर्ट ने सभा के वकील को कहा कि कोई ऐसी जजमैंट पेश करें जिसमें ऐसा ऐतराज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस से हटने के आदेश जारी किए हों। वहीं सरकारी काऊंसिल ने कहा कि इस प्रकार ज्यूडीशियरी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुनवाई से हटने की मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में आज (बुधवार) को भी सुनवाई जारी रहेगी।