दो उंगली से ACP ने कोर्ट में किया सैल्यूट, दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Feb, 2024 06:06 PM

court orders to send acp for training again

अदालत में पेशी के दौरान दो उंगलियों से सैल्यूट करने पर अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश दिए हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने जब एसीपी से दो उंगलियों से...

गुड़गांव, (ब्यूरो): अदालत में पेशी के दौरान दो उंगलियों से सैल्यूट करने पर अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश दिए हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने जब एसीपी से दो उंगलियों से सैल्यूट करने का कारण पूछा तो एसीपी ने ट्रेनिंग के दौरान तीन तरह से सैल्यूट सिखाए जाने की बात कही और बाद में अपनी बात को बदलते हुए उन्होंने शर्ट टाइट होने की बात कही। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए एसीपी को दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कहा है। इस बारे में पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं। 

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जानकारी के मुताबिक, पालम विहार में हुई एक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अनिल की गिरफ्तारी के बाद 8 फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ अदालत में पेश हुए थे। आरोपी को पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से अदालत को सैल्यूट किया। अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो एसीपी ने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है।

 

अदालत के सवाल पर एसीपी ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए जिसके बाद रूल 14.2(b) ऑफ चेप्टर नंबर XIV इन वोल-2 पंजाब पुलिस रूल्स 1934(हरियाणा राज्य में भी लागू) का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो। 

 

इसके बाद अदालत ने उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा है। अब इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट देंगे।

 

आपको बता दें कि फरवरी 2023 में पालम विहार निवासी प्रवीण कुमार ने पालम विहार थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी एक जमीन के मामले में काम कराने के लिए संदीप और अनिल से बात हुई थी। आरोपियों ने प्रवीण कुमार को आश्वासन दिया था कि काम कराने के लिए 25 लाख रुपए लगेंगे और 10 दिन में काम हो जाएगा। संदीप ने अपने आप को सीएम विंडो में कार्यरत बताया था। पैसे देने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। पैसे वापस मांगे ताे उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों संदीप हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा भी जोड़ दी गई थी।

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