Edited By Yakeen Kumar, Updated: 02 Jan, 2026 05:16 PM

केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने भी 100 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली पेनकिलर दवा निमेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
चंडीगढ़ : केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने भी 100 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली पेनकिलर दवा निमेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि यह कदम आम जनता को दवा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनस्वास्थ्य के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी और लोगों की सेहत सर्वोच्च प्राथमिकता है।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि दवाओं का उपयोग मरीजों को राहत देने के लिए किया जाता है, न कि उनके स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सलाह और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के दवा निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, केमिस्टों और मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि दवा बाजार में प्रतिबंधित शक्ति की निमेसुलाइड उपलब्ध न रहे, इसके लिए नियमित जांच और निगरानी की जाएगी।
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