सीएम मनोहर ने बनाया कोरोना से राहत के लिए बनाया रिलीफ फंड, जानिए सीएम की प्रमुख बातें

Edited By Shivam, Updated: 23 Mar, 2020 05:23 PM

cm manohar created a relief fund for relief from corona

कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है, वहीं इस महामारी का प्रकोप हरियाणा में भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। जिससे बचाव हेतु हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की मदद...

चंडीगढ़ (धरणी): कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है, वहीं इस महामारी का प्रकोप हरियाणा में भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। जिससे बचाव हेतु हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सीएम मनोहर ने एक रिलीफ फंड भी बनाया है।

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन प्रेसवार्ता के माध्यम से बताया कि इस रिलीफ फंड का बैंक एकाउंट स्टेट बैंक आफ इंडिया में खोला गया है। उद्योगपति, व्यापारी व आम जनता से योगदान मांगा है, जिसमें आयकर से छूट मिलेगी। सीएम ने खुद अपने पास से दिए 5 लाख रूपये फंड में जमा कराए हैं। इस रिलीफ फंड का बैंक एकाउंट स्टेट बैंक आफ इंडिया में खोला गया है। जिसकी डिटेल IFSC code:  SBIM 00013180 , SCO 14, sector 10, Panchkula, एकाउंट नंबर 39234755902 है।

सीएम मनोहर ने प्रेसवार्ता के दौरान कही मुख्य बातें-

  • आंगनवाड़ी सेंटरों में आने वाले बच्चों के परिवार को मुफ्त राशन मिलेगा।
  • हरियाणा में जरूरत मंदों को मुफ्त में राशन मिलेगा।
  • हरियाणा के सभी 22 जिले रहेंगे लॉकडाउन।
     
  • सभी हरियाणा के मंत्री एक महीने का वेतन कोरोना रिलीफ फंड में जमा करेंगे। 
  • कोई प्राइवेट वाहन नहीं चलेगा, केवल आपाताकालीन सेवाएं ही जारी रहेंगी।
  • डी ग्रुप को छोड़कर कोई भी कर्मचारी रिलीफ फंड में सहयोग कर सकता है।
  • पानी, सीवरेज, बैंक एटीएम, खुले रहेंगे, मीडिया पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
     
  • डाक सेवाएं खुली रहेगी, आवश्यक ट्रांसपोर्ट खुलेंगे, किसान के सामान को लाने जाने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  • बीपीएल परिवारों को 1000 रूपये हर सप्ताह व अप्रैल माह का राशन भी फ्री देगी सरकार।
  • रिक्शा चालकों को 1 हफ्ते का हजार रुपए देगी सरकार।
  • सीएम मनोहर ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 178 के तहत दंड दिया जाएगा।

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