मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 9 भत्तों की दरें बढ़ाकर दिया तोहफा

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 22 Apr, 2018 04:19 PM

chief minister gives gifts to 9 state government employees

सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सीएम खट्टर ने सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर 9 भत्तों की दर बढ़ाने का तोहफा दिया है। वहीं, निशक्त महिला सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए नया विशेष भत्ता देने की घोषणा की है। ये सभी बढ़े...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):  सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सीएम खट्टर ने सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर 9 भत्तों की दर बढ़ाने का तोहफा दिया है। वहीं, निशक्त महिला सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए नया विशेष भत्ता देने की घोषणा की है। ये सभी बढ़े हुए भत्ते 1 मई 2018 से प्रभावी होंगे।
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सीएम खट्टर ने ये घोषणाएं पंचकूला में 12वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वरिष्ठ आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि भत्तों में यह वृद्धि विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करने के उपरांत की गई है।
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निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा दिए जाएंगे। राज्य में पहली बार ऐसा भत्ता शुरू किया गया है। उन्होंने केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को देय आवास और किराया भत्ता संशोधित करने के लिए एक कमेटी गठित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कमेटी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के मार्गदर्शन में कार्य करेगी और बढ़ाई जाने वाली दर और इन दरों को लागू करने की तिथि दोनों के बारे में सिफारिश करेगी। 
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सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर बढ़ाए गए 9 भत्तों में से निर्धारित चिकित्सा भत्ता (500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमास) 
बाल शिक्षा भत्ता (750 रुपये से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रतिमास) 
ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए वर्दी एवं धुलाई भत्ता (240 रुपये से बढ़ाकर 440 रुपये प्रतिमास)
डॉक्टरों के लिए एनपीए की दर को असंशोधित मूल वेतन के 25 प्रतिशत से संशोधित मूल वेतन का 20 प्रतिशत
साइकिल भत्ता (100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमास)
निशक्तजन के लिए वाहन भत्ते की दर को मूल वेतन का 8 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 4000 रुपये
सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता (325 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये प्रतिमास)
यात्रा भत्ता एवं पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत किया गया है। जिसकी न्यूनतम सीमा 200 रुपये एवं अधिकतम सीमा 400 रुपये से बढ़ाकर क्रमश: 350 रुपये और 700 रुपये किया गया है।

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