हरियाणा शहरी किरायेदारी अधिनियम 2018 को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 02 Jun, 2018 07:58 AM

chief minister approves haryana urban tenancy act 2018

शहरों में मकान मालिक और किराएदारों के मध्य बढ़ते विवादों के समाधान में नाकाफी हो रहे 45 साल पुराने कानून को हरियाणा सरकार ने बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी किराएदारी अधिनियम 2018 को ....

चंडीगढ़(बंसल): शहरों में मकान मालिक और किराएदारों के मध्य बढ़ते विवादों के समाधान में नाकाफी हो रहे 45 साल पुराने कानून को हरियाणा सरकार ने बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी किराएदारी अधिनियम 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसमें मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और जिम्मेदारियां तय किए गए हैं। यही नहीं विवाद होने की स्थिति में किराया अदालत, ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जहां सभी समाधान सुलभ होंगे।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि पालिका क्षेत्र में मकान मालिक और किराएदार के विषयों के समाधान के लिए वर्ष 1973 में एक्ट बनाया गया था। शहरों में बढ़ती आबादी और आवास सुविधा की कमी के चलते लोगों का रुझान किराए पर रहने में बढऩे लगा लेकिन समय के अनुरूप किराएदार एक्ट में संशोधन नहीं होने और लंबे समय से किराए पर रह रहे किराएदारों और उनके मकान मालिकों के बीच विवाद बढऩे लगे। इन विवादों से उपजे तनाव को कम करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा हरियाणा शहरी किराएदारी अधिनियम 2018 तैयार किया गया है। जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। 

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!