Edited By Isha, Updated: 17 Aug, 2024 02:26 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी उसके सौतेले पिता को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 76500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए
सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी उसके सौतेले पिता को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 76500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। साथ ही जुर्माना न भरने पर दोषी को 11 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शहर थाना क्षेत्र की किशोरी ने 11 अगस्त 2023 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर रखी है। जब वह 10-11 साल की थी तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ छेड़खानी की थी। 2019 में जब वह करीब 14 साल की थी तो सौतेले पिता ने गलत काम किया। किशोरी ने बताया कि तीन माह पहले भी जब उसकी मां बाहर गई थी तो सौतेले पिता ने उसके साथ गलत किया। किशोरी ने मामले में स्कूल शिक्षिका को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। किशोरी ने अपनी मां को भी शिकायत देने वाले दिन अवगत कराया था। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।